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Cyber Crime: हाई कोर्ट ने कहा- बढ़ रहा साइबर अपराध, अंकुश लगाने की योजना के बारे में दें जानकारी

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रांचीः राज्य में साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है।

अदालत ने सभी पूछा है कि साइबर अपराध रोकने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए गए हैं। क्या क्या और कार्य योजना तैयार की जा रही है। अदालत ने कहा कि विस्तृत शपथपत्र दाखिल होने के बाद अदालत इस पर आदेश पास करेगी।

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मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से शपथपत्र दाखिल किया गया। अदालत को बताया गया कि आरबीआई राज्य सरकार को साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता।

साइबर अपराध रोकने के लिए बनाएं योजना

आरबीआई ने मोबाइल बैंकिंग से संबंधित नियम एवं निर्देश कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। इस पर अदालत ने कहा कि साइबर अपराध की घटनाएं पढ़ रही हैं। इसके रोक थाम के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

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इस संबंध में मनोज कुमार राय ने जनहित याचिका दायर की है। प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया कि झारखंड के देवघर, जामताड़ा और साहिबगंज में साइबर अपराधी सक्रिय हैं।

बड़े पैमाने पर झारखंड से साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराधी झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों में भी ठगी की घटना को अंजाम देते हैं।

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पुलिस का साइबर सेल है ,लेकिन यह खास एक्टिव नहीं है। ऐसे में साइबर अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और वह हर दिन लोगों से ठगी कर रहे हैं। इस पर रोक थाम के लिए अदालत को निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया।

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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