झारखंड पुलिस को एसीपी लाभ देने के मामले में हाईकोर्ट ने वित्त विभाग से मांगा जवाब
रांची। झारखंड में सिपाहियों को एसीपी देरी से देने के मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि 24 घंटे सिपाहियों से काम लिया जाता है, लेकिन उन्हें पैसे देने में राज्य सरकार आनाकाली क्यों कर रही है। इसके बाद अदालत ने सरकार के वित्त विभाग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।
इसको लेकर पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत को बताया कि सिपाही को 10, 20 और 30 साल में एसीपी दिया जाता है, लेकिन सरकार इन्हें समय से एसीपी का लाभ नहीं देता है। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन सिपाहियों ने पीटीसी की ट्रेनिंग पूरी की है, उसे ही एसीपी का लाभ मिलेगा।
अदालत को बताया गया कि राज्य में सिपाहियों को पीटीसी की ट्रेनिंग समय से नहीं दी जाती है। इसकी वजह से सिपाहियों को एसीपी का समय से लाभ नहीं मिला पाता है। इस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सिपाहियों से 24 घंटे काम कराया जाता है, लेकिन एसीपी के पैसे देने के मामले में सरकार को समस्या हो रही है। अदालत ने वित्त विभाग से जवाब मांगा है।
इसे भी पढ़ेंः चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर हाईकोर्ट में 28 को सुनवाई
You have noted very interesting points! ps decent
web site.Raise your business