चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर हाईकोर्ट में 28 को सुनवाई

रांची। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला 28 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। लालू प्रसाद की ओर से चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई है। लालू प्रसाद की ओर से दाखिल जमानत को बिहार में विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल की माने तो लालू प्रसाद की ओर से चार जुलाई को ही जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। उक्त याचिका चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दाखिल की गई है। इस मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को पांच साल की सजा सुनाई है। याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद ने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में बिता ली है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला से संबंधित मामलों में सुनवाई करते हुए यह तय किया है कि अगर कोई सजायाफ्ता अपनी सजा की आधी अवधि जेल में बिताता है, तो उसकी जमानत पर विचार करते हुए उसे जमानत की सुविधा दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने कई बार इसी आधार लालू प्रसाद सहित अन्य को जमानत की सुविधा प्रदान की है। बहरहाल लालू प्रसाद को चार मामलों में सजा मिल चुकी है। लालू को देवघर और चाईबासा मामले में ही जमानत मिली है। चाईबासा के दूसरे मामले में उन्होंने जमानत की गुहार लगाई है।

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