Ranchi News: झारखंड उच्च न्यायालय से रिश्वत मामले में जेल में बंद गुमला जिले के चैनपुर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेश कुमार को बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने सुनवाई के पश्चात उन्हें नियमित जमानत प्रदान कर दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह महाराणा ने अदालत में पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो (ACB) इस मामले में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर चुका है, जिस पर एसीबी की विशेष अदालत द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है। याचिकाकर्ता 22 जनवरी 2026 से ही न्यायिक हिरासत में थे। रांची स्थित एसीबी की विशेष अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने 22 जुलाई 2026 को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
प्रभार लेते ही लगा था आरोप यह मामला बेहद चर्चित रहा क्योंकि शैलेश कुमार ने चैनपुर थाने का प्रभार संभालने के महज चार दिन बाद ही रिश्वत मांगने के आरोप का सामना किया था। शिकायतकर्ता जयपाल नायक ने आरोप लगाया था कि अपने निजी मकान निर्माण के लिए ईंट पकाने/भट्ठा लगाने की अनुमति देने के एवज में पहले तत्कालीन थानेदार अशोक कुमार ने 20 से 30 हजार रुपये की मांग की थी। बाद में पद संभालने वाले शैलेश कुमार ने कथित बातचीत के बाद 20 हजार रुपये लेने पर सहमति जताई थी।