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आदेश का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव और 8 कुलपतियों को हाजिर होने का निर्देश दिया

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 19 Mar, 2021
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Jharkhand High Court
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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अवमानना के एक मामले में सुनवाई करते हुए राज्य के आठ विश्वविद्यालयों के वीसी, मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया है। अदालत ने सभी को 22 मार्च को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में हाजिर होने को कहा है। है।

शुक्रवार को अदालत सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के डॉ. महादेव रविदास की ओर से दाखिल अवमानना वाद याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि रिवाइज पे निर्धारित करने को लेकर हाईकोर्ट पूर्व में आदेश दे चुकी है।

लेकिन कोर्ट के आदेश का अनुपाल नहीं किया जा रहा है। इस पर सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इसी महीने की चार तारीख को शिक्षा विभाग ने रिवाइज पे निर्धारित करने का आदेश जारी करते हुए विश्वविद्यालय को भेज दिया था। लेकिन विश्वविद्यालय पैसा नहीं होने की बात कह रहा है।

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इस पर अदालत ने कहा कि ऐसे कई मामले अदालत में आते हैं जिनमें राज्य सरकार और विश्वविद्यालय एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अब समय आ गया है कि विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के विवाद को समाप्त कर दिया जाए। 

इसके बाद अदालत ने मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा, नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू, रांची विश्वविद्यालय रांची, सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका और विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कुलपतियों को ऑनलाइन हाजिर होने का निर्देश दिया।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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