झारखंड हाई कोर्ट से झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष रहे हिमांशु शेखर चौधरी को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने हिमांशु चौधरी को हटाने के आदेश पर रोक लगा दिया है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि याचिका पर सुनवाई तक खाद्य आयोग के अध्यक्ष पर सरकार किसी अन्य की नियुक्ति नहीं कर सकती है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसको लेकर हिमांशु शेखर चौधरी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और आकृति श्री ने अदालत को बताया कि प्रार्थी खाद्य आयोग अध्यक्ष के पद पर पूरी योग्यता रखते हैं। इसलिए उनपर अयोग्यता की कोई शर्त लागू नहीं होती है। ऐसे में बिना किसी नोटिस या शोकाज के ही उन्हें पद से हटा दिया गया। यह पूरी तरह से अवैध और गैरकानूनी है। इसलिए सरकार के आदेश पर रोक लगाई जाए। इसके बाद अदालत ने हिमांशु शेखर को हटाने के आदेश पर रोक लगा दिया।
बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व मीडिया व राजनीतिक सलाहकार हिमांशु शेखर चौधरी को तीन अगस्त 2021 को राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले चौधरी प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त के पद पर कार्य कर चुके हैं।हिमांशु चौधरी ने पद पर रहते हुए मुखिया संवाद की पहल शुरू की थी।