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HC News: ₹50 हजार का जुर्माना माफ, हाईकोर्ट ने कहा- बार एसोसिएशन के कर्मचारियों को खिलाएं समोसा-चाय

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By CourtNews Desk On 26 Sep, 2026
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अदालत ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को एक सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के सभी कर्मचारियों के लिए समोसा और चाय की व्यवस्था करने को कहा।

New Delhi/Ranchi: दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडस बिर्रा बेवरेजेज एंड अन्य की ओर से दाखिल आवेदन पर 20 अगस्त 2026 को लगाया गया 50 हजार रुपये का जुर्माना माफ कर दिया। हालांकि, जुर्माना माफ करने के साथ अदालत ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को एक सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के सभी कर्मचारियों को समोसा और चाय खिलाने का निर्देश दिया है।

जस्टिस सौरभ बनर्जी की अदालत ने यह आदेश पिछले सप्ताह पारित किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से 20 अगस्त के आदेश में लगाए गए खर्च को माफ करने के लिए आवेदन दाखिल किया गया था। साथ ही आवेदन दाखिल करने में हुई छह दिन की देरी को माफ करने का भी अनुरोध किया गया था।

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अदालत ने देरी के कारणों को देखते हुए छह दिन की देरी को माफ कर दिया। इसके बाद 50 हजार रुपये के खर्च को माफ करने संबंधी आवेदन पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदन स्वीकार किया जाता है और 20 अगस्त को लगाया गया 50 हजार रुपये का खर्च माफ किया जाता है। हालांकि, आवेदन का निपटारा करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को एक सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कर्मचारियों के लिए समोसा और चाय की व्यवस्था करने को कहा। आदेश इंडस बिर्रा बेवरेजेज एंड अन्य बनाम इशान एसोसिएट्स मामले में पारित किया गया।

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