IAS छवि रंजन ने HC से मांगी डिफाल्ट जमानत, सेना भूमि घोटाले में आरोपी

रांचीः सेना की जमीन घोटाले के आरोपी निलंबित आईएएस छवि रंजन ने अपनी वैधानिक जमानत
(डिफॉल्ट) के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

ईडी कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है। छवि रंजन ने सीआरपीपीसी की धारा 167( 2) के तहत जमानत देने का आग्रह किया है।

इसे भी पढ़ेंः मुआवजा घोटालाः 3000 करोड़ के एनटीपीसी मुआवजा घोटाला की ईडी ने शुरू की जांच

याचिका में कहा गया है कि सीआरपीपीसी की धारा 167( 2) ने कहा कि उनके खिलाफ जांच एजेंसी को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय सीमा निर्धारित है।

छवि रंजन ने मांगी डिफाल्ट जमानत

लेकिन ईडी ने बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन समेत अन्य भू- खंडों के मामले में अधूरा आरोप पत्र दाखिल किया है। इसलिए उन्हें जमानत का लाभ मिलना चाहिए।

इसे भी पढ़ेंः कुलपति नियुक्तिः हाई कोर्ट ने राजभवन और सरकार से मांगा जवाब

इसके पूर्व छवि रंजन ने ईडी कोर्ट में भी इस प्रावधान के तहत जमानत मांगी थी, लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गयी थी।

ईडी के अधिवक्ता ने कहा था कि अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। जिस आधार पर जमानत की मांग की गई है वह पूरी तरह से निराधार है।

छवि रंजन पांच मई से जेल में है। ईडी ने मामले में 12 जून को ही अभियोजन शिकायत दाखिल कर दी है। कुछ दिनों पहले ईडी कोर्ट ने छवि रंजन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

इसे भी पढ़ेंः नेता-अफसर ही क्यों, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के जज भी दें अपनी संपत्ति का ब्योरा, संसदीय कमेटी की सिफारिश

भैरव सिंह को नहीं मिली राहत

सीएम हेमंत सोरेन का काफिला रोके जाने के मामले के आरोपी भैरव सिंह की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस सुभाष चंद की अदालत ने याचिका खारिज की।

भैरव सिंह ने निचली अदालत के डिस्चार्ज अर्जी खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि भैरव सिंह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं।

इसे भी पढ़ेंः चिटफंड के निवेशकों को पैसे वापस मिलने की उम्मीद, हाईकोर्ट ने कमेटी बनाने का दिया निर्देश

निचली अदालत ने इसके आधार पर ही डिस्चार्ज अर्जी खारिज की है। भैरव सिंह ने डिस्चार्ज अर्जी खारिज करने और आरोप तय किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

बता दें कि चार जनवरी 2021 को सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के किशोरगंज में भैरव सिंह सहित अन्य लोग एक हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

इसी दौरान सीएम हेमंत सोरेन का काफिला गुजर रहा था। प्रदर्शनकारियों को हटाने के क्रम में पुलिस से झड़प हुई थी।

Rate this post
Share it:

Leave a Comment

CTET and TET pass appear in Teacher Appointment exam Judges will have to give details of property ED to probe NTPC’s Rs 3,000 crore compensation scam Rahul Gandhi’s Parliament membership restored Women file false rape cases against their partners: HC