high court news

कुलपति नियुक्तिः हाई कोर्ट ने राजभवन और सरकार से मांगा जवाब

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 10 Aug, 2023
2 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
jharkhand high court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत में राज्य के चार विश्वविद्यालयों में कुलपतयों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने राजभवन को नोटिस जारी किया है। अदालत ने राज्यपाल के ओएसडी और राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।

इसे भी पढ़ेंः नेता-अफसर ही क्यों, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के जज भी दें अपनी संपत्ति का ब्योरा, संसदीय कमेटी की सिफारिश

इस संबंध में डॉ रवींद्र भगत ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि विनोबा भावे, कोल्हान, सिद्धो – कान्हू और नीलांबर पीतांपर यूनिवर्सिटी में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी है।

See also  हाईकोर्ट ने पूछा- आईटीआई में नियुक्ति नियमावली बनाने में इतनी देरी क्यों?

चारों विश्वविद्यालयों ने इसके लिए आवेदन मांगा था। कई लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन कुछ लोगों के आवेदन रद्द कर दिए गए। आवेदन रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया।

इसे भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट- हाईकोर्ट के जजों के सेवानिवृत्ति की बढ़ेगी उम्र, संसदीय समिति ने दिया सुझाव

नियमों के अनुसार आवेदन रद्द करने का कारण बताया जाना अनिवार्य है। अदालत को बताया गया कि नियुक्त में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में सभी नियमों का उल्लेख किया गया है।

लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों को अनदेखी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर नरेश सिंह भंडारी और प्रोफेसर श्रीजीत पीएस में भी वाइस चांसलर के नियुक्ति से संबंधित सभी नियमों का स्पष्ट उल्लेख किया है।

See also  झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कक्ष आवंटित करने का मामला पहुंच हाईकोर्ट, स्पीकर के आदेश को निरस्त करने की मांग

इसे भी पढ़ेंः एनटीपीसी के 3000 करोड़ के मुआवजा घोटाले की जांच करेगी ईडी

कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की जा रही है। प्रार्थी कुलपति पद के लिए आवेदन दिया था और सभी आहर्ता रखता है, लेकिन उसे नहीं बुलाया गया है।

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

2,377 articles published
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment

CTET and TET pass appear in Teacher Appointment exam Judges will have to give details of property ED to probe NTPC’s Rs 3,000 crore compensation scam Rahul Gandhi’s Parliament membership restored Women file false rape cases against their partners: HC
CTET and TET pass appear in Teacher Appointment exam Judges will have to give details of property ED to probe NTPC’s Rs 3,000 crore compensation scam Rahul Gandhi’s Parliament membership restored Women file false rape cases against their partners: HC