high court news

हेमंत सोरेन के बाद अब शिबू सोरेन को कोर्ट बड़ा झटका, संपत्ति जांच का मामला

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 21 Feb, 2024
1 min read 1.2k views
high court of delhi
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अदालत में सुनवाई के बाद एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए शिबू सोरेन की अपील खारिज कर दी।

खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने की इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि एकल पीठ का आदेश सही है, इसलिए शिबू सोरेन की याचिका खारिज की जाती है।

आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही में एकल पीठ ने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया था।

See also  6th JPSC Latest News: मेरिट लिस्ट रद करने की अपील पर पांच अक्टूबर को सुनवाई, 326 ऑफिसर करते रहेंगे काम

एकल पीठ ने खारिज की थी शिबू सोरेन की याचिका

22 जनवरी को एकल पीठ ने शिबू सोरेन याचिका खारिज करते हुए कहा था कि लोकपाल की कार्यवाही को चुनौती देने वाली शिबू सोरेन की याचिका और शिकायत समय से पहले दायर की गई थी। लोकपाल को देखना था कि इस मामले में आगे की कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त सामग्री है या नहीं।

एकल पीठ ने शिबू सोरेन के खिलाफ दुर्भावना से आरोप लगाए को भी खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा था कि लोकपाल ने अभी सीबीआइ की ओर से उपलब्ध कराई गई सामग्री पर गौर नहीं किया है।

See also  MNREGA scam: हाईकोर्ट ने ईडी और एसीबी से जेई राम बिनोद सिन्हा के बयान की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में मांगी

एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ शिबू सोरेन ने खंडपीठ में अपील दाखिल की थी। बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने अगस्त 2020 में शिबू सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

जिसमें कहा गया था कि शिबू सोरेन और उनके परिवार ने सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर भारी संपत्ति अर्जित की है। निशिकांत दूबे की शिकायत के बाद लोकपाल ने सीबीआइ को शिबू सोरेन के खिलाफ यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच के आदेश दिए थे कि क्या आगे बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है।

Facebook PageClick Here
Telegram ChannelClick Here
WebsiteClick Here
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment