झारखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सचिव पद पर नियुक्ति सही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो नियुक्ति
Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इस पर अदालत ने सदस्य सचिव वाई के दास और सरकार को जवाब देने का अंतिम मौका प्रदान किया है।
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मामले में अगली सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है। इस संबंध में लेकर कन्हैया कुमार की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सचिव की नियुक्ति अवैध
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव पर वाई के दास की नियुक्ति सही नहीं है। वाई के दास भारतीय वन सेवा के अधिकारी है।
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जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सचिव पद पर पर्यावरण के विशेषज्ञ की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके लिए नियमावली बनाने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।
अभी तक नियमावली नहीं बनाई गई है। इस पर स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक रूप से वाई के दास की प्रभार पर नियुक्ति की गई है। इसलिए उनकी नियुक्त को रद कर देना चाहिए।
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आईएएस छवि रंजन ने याचिका वापस ली
सेना की भूमि घोटाला मामले में आरोपी निलंबित आईएएस छवि रंजन ने झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका वापस ले ली है।
जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई के दौरान उनकी ओर से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी गई। कहा गया कि अब इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है।
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बता दें कि छवि रंजन के ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी ओर से कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी में ईडी ने नियमों का पालन नहीं किया है।