high court news

विधानसभा नियुक्ति घोटालाः कैबिनेट सचिवालय से जांच रिपोर्ट मिलते ही कोर्ट में की जाएगी प्रस्तुत

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 17 Aug, 2023
2 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
jharkhand high court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में झारखंड विधानसभा में नियुक्ति घोटाला मामले में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान विधानसभा की ओर से बताया गया कि उनके पास आयोग की जांच रिपोर्ट नहीं है। इसके लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से कैबिनेट सचिवालय को पत्र लिखा गया है।

इसे भी पढ़ेंः CCL: जवाब के लिए बार-बार मांगा समय पर दिया नहीं, हाई कोर्ट ने सीसीएल पर एक लाख का लगाया हर्जाना

जांच रिपोर्ट मिलते ही कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई चार अक्टूबर को निर्धारित की है।

विस की ओर से अपर महाधिवक्ता जयप्रकाश ने अदालत को बताया कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की जांच रिपोर्ट को कैबिनेट सचिवालय ने ही जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय आयोग के पास भेजा है। इसलिए जांच रिपोर्ट उनसे मांगा गया है।

See also  Court News: थानेदार से मारपीट के मामले में विधायक दीपिका पांडेय सिंह को राहत बरकरार

इसे भी पढ़ेंः US News: रिवेंज पॉर्न केस में अदालत का फैसला, पीड़ित महिला को मिलेंगे 99 अरब रुपये, क्या है पूरा मामला

विधानसभा सचिव से मांगी गई थी जांच रिपोर्ट

पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने नियुक्ति घोटाले की जांच रिपोर्ट विस सचिव से मांगी थी। इस संबंध में शिवशंकर शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच को लेकर पहले जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग बना था।

इसे भी पढ़ेंः कृष्ण जन्मभूमि के पास तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- यथास्थिति बनाए रखें

See also  PMLA के तहत ED की शक्तियों की न्यायिक समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, कहा- सुनवाई से कोई रोक नहीं सकता

मामले की जांच कर राज्यपाल को वर्ष 2018 में रिपोर्ट सौंपी दी गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

विधानसभा की ओर से बताया गया था कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह के स्पष्ट नहीं थी। इसलिए रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया है।

इसे भी पढ़ेंः मोदी सरनेमः राहुल गांधी को हाई कोर्ट से राहत, व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment

CTET and TET pass appear in Teacher Appointment exam Judges will have to give details of property ED to probe NTPC’s Rs 3,000 crore compensation scam Rahul Gandhi’s Parliament membership restored Women file false rape cases against their partners: HC