मोदी सरनेमः राहुल गांधी को हाई कोर्ट से राहत, व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट

Ranchi: मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने इस मामले में राहुल को निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान कर दी है।

हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया है। जिसमें राहुल गांधी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया था।

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अब राहुल गांधी इस मामले में व्यक्तिगत पेशी की वजाय उनके अधिवक्ता निचली अदालत में पक्ष रखेंगे। राहुल गांधी ने निचली अदालत से व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी।

लेकिन निचली अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होने के आवेदन को खारिज करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ राहुल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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राहुल गांधी ने पेशी से मांगी थी छूट

इस मामले में चार जुलाई को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। अदालत ने उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए प्रतिवादी से जवाब मांगा था।

बता दें कि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मोरहाबादी मैदान में आयोजित सभा में राहुल ने कहा था कि सभी मोदी सरनेम वाले चोर होते हैं।

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इसके खिलाफ अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट शिकायतवाद दर्ज की गई थी। आवेदन में कहा गया था कि राहुल के बयान से मोदी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

बता दें कि इसी तरह के एक मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी।

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राहुल गांधी के अंततः सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद राहुल की संसद सदस्यता वापस मिल गई।

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