कृष्ण जन्मभूमि के पास तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- यथास्थिति बनाए रखें
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के पीछे के हिस्से में तोड़फोड़ पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
यहां रेलवे की तरफ से अवैध बस्तियों हटाने का काम चल रहा था। रेलवे के एक्शन में अभी तक करीब 100 मकान तोड़े गए थे।
बुधवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की कार्रवाई पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी है, जबकि इस मामले की अगली सुनवाई सात दिन के बाद होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को जारी किया नोटिस
इस मामले में शीर्ष अदालत ने रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है। बुधवार को कोर्ट की तीन जजों की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता की तरफ से यह अपील की गई थी कि रेलवे ने अतिक्रमण के लिए 100 से अधिक घरों पर बुलडोजर चला दिया है।
याचिकाकर्ता की शीर्ष अदालत से मांग थी कि इस कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। पक्ष को सुनने के बाद तीन जजों की पीठ ने इसपर 10 दिनों का स्टे लगा दिया है।
इस मामले पर सात दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। तब अदालत रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष सुनेगा।