माइंस ट्रिब्यूनल से खनन करने वाली मेसर्स शाह ब्रदर्स सहित पांच कंपनियों को लगा बड़ा झटका

ट्रिब्यूनल ने झारखंड सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से किया इन्कार

अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं कंपनियां

रांची। झारखंड में खनन करने वाली मेसर्स शाह ब्रदर्स सहित पांच कंपनियों माइंस ट्रिब्यूनल से बड़ा झटका लगा है। नई दिल्ली स्थित ट्रिब्यूनल ने कंपनियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया और याचिका खारिज कर दी।

इस मामले में राज्य सरकार के वरीय स्थायी सलाहकार मुकेश कुमार सिन्हा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही ट्रिब्यूलन में पक्ष रखा था। उनकी ओर से कहा था कि राज्य सरकार द्वारा इन कंपनियों के खिलाफ आदेश परित करने में सभी नियमों का पालन किया गया है।

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सरकार ने इनके खिलाफ डिमांड (जुर्माना) लगाया है। इसके लिए सभी कंपनियों को पक्ष रखने का भरपूर मौका भी दिया गया था। लेकिन कुछ कंपनियों ने अपना पक्ष नहीं रखा। इसके बाद सरकार ने अपना आदेश पारित किया है। जबकि कंपनियों का कहना था कि सरकार द्वारा जारी आदेश में में नियमों की अनदेखी की गई है। इसमें नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया गया है।

सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि मेसर्स शाह ब्रदर्स, अनंदिता स्टील्स लिमिटेड श्री राम मिनरल्स, पदम कुमार जैन और चंद्रप्रकाश शारडा अवैध उत्खनन करने व राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने का आरोप लगा था।

इसके बाद खनन विभाग इन कंपनियों जुर्माना लगाया गया था। इसी आदेश के खिलाफ सभी कंपनियों ने माइंस ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी।

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