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PM Awas Yojana: घर तोड़ने के रांची नगर निगम के आदेश पर ट्रिब्यूनल ने लगाई रोक

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 16 Dec, 2021
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Ranchi: PM Awas Yojana भवन अपीलीय ट्रिब्यूनल ने रांची नगर निगम के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान ध्वस्त करने के आदेश दिया गया था। ट्रिब्यनल ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।

पिछली सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने इस मामले से संंबधित सभी दस्तावेज मंगाए थे, लेकिन नगर निगम की ओर से संबंधित मामले के दस्तावेज ट्रिब्यूनल में पेश नहीं किए। जिस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। इस दौरान ट्रिब्यूनल ने मौखिक रूप से कहा कि क्या नगर निगम अपने आदेश पर पुनर्विचार करेगी।

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झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर प्रार्थी मनोज कुमार तिर्की की ओर नगर निगम के अपीलीय ट्रिब्यूनल में आवेदन दाखिल किया गया था। पूर्व की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने निगम से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा था। लेकिन मंगलवार को सुनवाई के दौरान दस्तावेज पेश नहीं किया गया।

इस पर ट्रिब्यूलन ने कड़ी नाराजगी जताई। प्रार्थी के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने न्यायाधिकरण को बताया कि बिरसा चौक से पार पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के हस्ताक्षर से पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया। संबंधित अधिकारियों की निरीक्षण के बाद आवास बनाने के लिए पैसे मिले थे। लेकिन 31 मार्च 2021 को नगर निगम ने नोटिस जारी कर नक्शा पास होने की जानकारी मांगी। जबकि उनका आवास पीएम आवास योजना के तहत ही बना है। इसलिए नगर निगम का आदेश गलत है, जिसे निरस्त कर देना चाहिए।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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