दिल्ली में अवैध फैक्ट्री व गोदाम पर कार्रवाई के लिए एनटीजी ने बनाई कमेटी
New Delhi: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने एक समिति गठित करते हुए उसे पश्चिमी दिल्ली में मादीपुर गांव के आवासीय इलाकों और उसके आसपास अनधिकृत (unauthorized) तथा गैरकानूनी फैक्ट्रियों (illegal factories), रेस्त्रां, ढाबों तथा गोदामों पर कार्रवाई रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
एनजीटी अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इन स्थानों पर आग लगने की घटनाएं हुई है जिसमें पांच लोगों की जान गई तथा कई अन्य जख्मी हुए हैं। हाल ही में इलाके में चार जून को लगी आग में दमकल की 24 गाड़ियों को रातभर तैनात किया गया था।
इसे भी पढ़ेंः विवाह की टूट रही पारंपरिक बेड़ियां, समान नागरिक संहिता लागू करने का सही समयः दिल्ली हाईकोर्ट
पीठ ने कहा कि हम पांच सदस्यीय संयुक्त समिति बनाने का निर्देश देते हैं जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, क्षेत्र के विशेष पुलिस आयुक्त द्वारा नामित व्यक्ति और जिला मजिस्ट्रेट इलाके का दौरा करेंगे और दो महीने के भीतर ईमेल के जरिए ऐसी फैक्ट्रियों की लोकेशन तथा संचालन की वैधता के बारे में तथ्यात्मक तथा उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देंगे।
एनजीटी ने याचिकाकर्ता को एक हफ्ते के भीतर संबंधित प्राधिकारियों को और जानकारियां देने तथा सटीक सूचना देने का भी निर्देश दिया। डीपीसीसी समन्वय तथा अनुपालन के लिए नोडल एजेंसी होगी। एनजीटी ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तारीख तय की।
अधिकरण शहर के निवासी दाल चंद यादव की पश्चिमी दिल्ली में मादीपुर गांव के आवासीय इलाके में तथा उसके आसपास अनधिकृत तथा अवैध फैक्ट्रियों, रेस्त्रां, ढाबों तथा गोदामों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा है।