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लोक सेवा में प्रोन्नित में आरक्षण देना राज्य सरकार का अधिकारः मनोज टंडन

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 14 Aug, 2020
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webinar of reservation in promotion in public employment
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झारखंड लीगल लिटरेसी फोरम के द्वारा लोक सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। इसके कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व अपर महाधिवक्ता मनोज टंडन थे। उन्होंने सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर विस्तार से अपना विचार रखा।

वेबिनार को संबोधित करते हुए मनोज टंडन ने झारखंड हाई कोर्ट के कई मामलों का उल्लेख किया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विषय में दिए गए न्याय निर्णय से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि लोक सेवाओं में प्रमोशन में आरक्षण देना राज्य सरकार का अधिकार है। ऐसा प्रावधान राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है। सरकार चाहे तो प्रमोशन में आरक्षण देने से मना भी कर सकती है। अब जब विवाद होता है तो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय से निर्धारित किया जाता है। इस कार्यक्रम में लगभग 75 अधिवक्ता जुड़े थे। अंत में कार्यक्र के संयोजक राहूल साबू ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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