high court news

नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण के आरोपी रकीबुल को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 04 Sep, 2020
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
high court of jharkhand
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांची। झारखंड हाईकोर्ट में नेशनल शूटर तारा शाहदेव की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एचसी मिश्र ने इस प्रकरण के आरोपी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में रकीबुल को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।


सुनवाई के दौरान नेशनल शूटर तारा शाहदेव की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि तारा शाहदेव प्रकरण के आरोपी रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली को हाईकोर्ट से नौवीं बार में जमानत की सुविधा मिली है। जमानत देने के पहले तारा शाहदेव को नोटिस देकर उन्हें पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। बिना पीड़ित का पक्ष सुने ही अदालत ने आरोपी को जमानत प्रदान कर दिया, जो नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। इसके अलावा जमानत प्रदान करने के पहले कई तकनीकी बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया। इसके बाद अदालत ने रकीबुल को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

See also  तारा शहदेव प्रकरणः रकीबुल को मिली राहत, हाईकोर्ट ने जमानत रद करने से किया इन्कार


बता दें कि तारा शाहदेव ने रकीबुल पर अमानवीय तरीके से प्रताड़ित करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें कहा गया था कि रकीबुल पर उन्हें अमानवीय तरीके से प्रताड़ित करता था। इस मामले की रांची के निचली अदालत में सुनवाई लंबित है। बता दें कि तारा शाहदेव ने रकीबुल की जमानत रद करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। 

इसे भी पढ़ेंः रिम्स के बदतर हालात को सुधारने के लिए क्या कर रही झारखंड सरकारः हाईकोर्ट

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

2,377 articles published
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment