वाहनों पर नेम प्लेट लगाकर चलने के मामले में परिवहन सचिव तलब
रांची। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में वाहनों पर नेम प्लेट लगाकर चलने के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर असंतोष प्रकट किया। इसके बाद अदालत ने इस मामले में परिवहन सचिव को वीसी के जरिए अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने माैखिक रूप से कहा कि गाड़ी पर नेम प्लेट लगाने की क्या जरूरत है। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के दाैरान परिवहन सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। इस संबंध में गजाला तनवीर की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया कि नियमानुसार किसी भी वाहन पर नेम प्लेट नहीं लगाया जाना है, लेकिन राज्य में सरकारी अधिकारी जन प्रतिनिधि का वाहन नेम प्लेट लगा कर चलाते हुए देखा जा सकता है।