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Terror Funding Case: दो आरोपियों की जमानत पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद टेरर फंडिंग के दो आरोपियों की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस राजेश कुमार की अदालत टेरर फंडिंग के आरोपी मनोज यादव और प्रदीप राम की जमानत पर मंगलवार को सुनवाई कर रही थी। सभी पक्षों की ओर से दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

मनोज यादव पर आरोप है कि वह गिरिडीह इलाके में ठेकेदारी करने वाली कंपनी व माओवादियों के बीच मध्यस्था का करता था। वह इन कंपनियों से लेवी वसूल कर माओवादियों को पहुंचाता था। यह मामला तब सामने आया जब लेवी के छह लाख रुपये के साथ मनोज यादव को गिरफ्तार किया गया। जांच में यह बात भी समाने आयी कि मनोज यादव रामकृपाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में काम कर चुका है। लेवी की राशि से माओवादी हथियार की खरीदारी करते हैं और उसका इस्तेमाल पुलिस के खिलाफ किया जाता है। फिलहाल इस मामले की जांच एनआइए कर रही है।

इसे भी पढ़ेंः घूसखोर कार्यपालक अभियंता की सजा बरकरार, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील याचिका

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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