रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग सहित सभी मामले की अंतरिम राहत को तीस सितंबर तक बढ़ा दिया है। अदालत ने ऐसे सभी मामलों की राहत की अवधि बढ़ाई है, जिसमें पूर्व में हाई कोर्ट से राहत मिली हो। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत एक मामले में सुनवाई करते हुए उक्त आदेश पारित किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अदालत ने पूर्व में सभी मामलों की अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाई थी जिसकी अवधि समाप्त होने वाली थी। संक्रमण काल को देखते हुए अदालत ने आज सभी मामलों की अंतरिम राहत को तीस सितंबर तक बढ़ा दिया है।
चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में टेरर फंडिंग के मामले में आरोपी विनीत अग्रवाल व महेश अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत ने अंतरिम राहत बरकरार रखा। इस मामले में अगली सुनवाई 29 सितंबर को निर्धारित की गई है। चतरा के टंडवा के आम्रपाली व मगध कोल परियोजना में शांति समिति के जरिए काम के बदले लेवी वसूली जाती थी। उक्त राशि उग्रवादी संगठन टीपीसी को भी दी जाती थी। जिसका इस्तेमाल वे हथियार खरीदने में करते थे। टंडवा में दर्ज मामले को एनआइए टेकओवर किया और जांच कर रही है।
इसे भी पढ़ेंः 6th JPSC के मामले में सुनवाई टली, 24 सितंबर को तिथि निर्धारित