शिक्षक नियुक्तिः हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं होने पर सचिव को जारी किया शोकॉज

Ranchi: Teacher appointment झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में संस्कृत शिक्षकों नियुक्ति के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को शोकॉज जारी किया है।

अदालत ने सचिव से पूछा है कि जब हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने का आदेश दिया था तो अब तक आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।

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सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को आठ सप्ताह में गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने का आदेश दिया था।

लेकिन अभी तक विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद प्रार्थियों की ओर से अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। अदालत ने विभाग के सचिव को शोकॉज जारी करते हुए पूछा है कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है। बता दें कि वर्ष 2016 में जेएसएससी की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था।

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