Teacher Appointment: हाई कोर्ट ने सरकार से मांगी राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में नियोजन नीति के तहत शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट पेश करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है।

अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है। इसको लेकर नजराना शकील, मीना कुमारी सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि यह मामला सोनी कुमारी से संबंधित है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सभी विषयों में अंतिम कट आफ अंक के आधार पर सरकार को राज्यस्तरीय मेरिट लिस्ट बनानी है।

राज्यस्तर पर बनानी है मेरिट लिस्ट

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पहले की जानी थी। इसके बाद शिक्षकों के 75 प्रतिशत पद पर सीधे तौर पर नियुक्ति की जानी थी। सबसे अंत में 25 प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जाने थे।

अगर प्रोन्नति से 25 प्रतिशत पद नहीं भरे जाते हैं, तो रिक्त पदों को भी मेरिट लिस्ट के आधार पर सीधे तौर पर भरना था। अदालत को बताया गया कि कई अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के तहत आते हैं। जिन्हें अंतिम नियुक्ति अभ्यर्थी से ज्यादा अंक मिले थे। लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं की गई।

आदेश के अनुसार नहीं बनी मेरिट लिस्ट

वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत से कहा कि वास्तव में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जेएसएससी और राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पारदर्शी मेरिट लिस्ट नहीं बनाई गई है। जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है।

इसको लेकर कई अभ्यर्थी, जिन्हें पूर्व के कट आफ अंक से ज्यादा मार्क्स मिले थे। उन्हें हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी है। जेएसएससी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने स्वीकार करते हुए राज्यस्तरीय मेरिट की सूची कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।

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