Jharkhand Teacher Recruitment: 2016 में TET पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर निर्णय ले झारखंड सरकारः हाई कोर्ट

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने वर्ष 2016 में हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में सफल अभ्यर्थियों के नियुक्ति के संबंध में झारखंड सरकार को निर्णय लेने का आदेश दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सरकार इस संबंध में छह सप्ताह निर्णय ले। इस संबंध में परिमल कुमार सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि संविधान के 86वें संशोधन करते हुए अनुच्छेद 21 (ए) को समाहित किया गया। जिसके तहत पूरे देश में मुफ्त शिक्षा अनिवार्य की गई।

इस संशोधन में छह वर्ष 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की अनिवार्यता बनाई गई और आरटीई कानून लाया गया। राज्य सरकार ने इस कानून के तहत वर्ष 2012 में सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाया।

सरकार की नियमावली के अध्याय दो में कहा गया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) जैक या फिर सरकार की ओर से प्रधिकृत कोई भी सक्षम प्राधिकार की ओर लिया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों की जिलावार सूची बनाई जाएगी।

जैक ने ली थी टेट परीक्षा

वर्ष 2013 में जैक की ओर से टेट की परीक्षा ली गई और राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। इसके बाद जैक की ओर से वर्ष 2016 फिर से टेट की परीक्षा ली गई, लेकिन मेरिट सूची नहीं जारी की गई।

इसकी वजह से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। हालांकि सरकार ने वर्ष 2013 में लिए गए टेट परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति ही वर्ष 2016 तक करती रही।

इस पर अदालत ने वर्ष 2016 में टेट सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर छह सप्ताह में सरकार को निर्णय लेने का आदेश दिया है।

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