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हाईकोर्ट के सरकारी अधिवक्ताओं के बकाया मानदेय का भुगतान करे राज्य सरकार

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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय भुगतान जल्द करने को कहा है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत इसको लेकर अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल की याचिका की सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि कोरोना संकट के समय इन अधिवक्ताओं के मानदेय में भुगतान में देरी क्यों हो रही है। अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के सरकारी अधिवक्ताओं को अक्तूबर 2019 से दिसंबर 2019 तक का मानदेय नहीं मिला है। कोरोना संकट में मानदेय का भुगतान नहीं होने के चलते सरकारी अधिवक्ताओं को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बकाए का जल्द भुगतान किया जाए। इसके बाद अदालत ने सरकार को तीन सितंबर तक बकाया मानदेय का भुगतान करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई तीन सितंबर को निर्धारित है।

इसे भी पढ़ेंः हाईकोर्ट ने पूछा- संविदा पर काम करने वाले चिकित्सकों को नियमित करने की क्या है योजना

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Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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