high court news

School Fee News: जनहित याचिका के साथ मामले की होगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: School fee News झारखंड हाईकोर्ट ने निजी स्कूल फीस मामले में अगली सुनवाई के लिए इस केस को खंडपीठ में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान बताया गया कि एक ऐसे से ही मामले में ज्योति शर्मा के नाम से जनहित याचिका दाखिल की गई है। जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस की पीठ कर रही है।

इसके बाद जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका को भी जनहित याचिका के साथ सुनवाई करने के लिए खंडपीठ में भेज दिया है। एसोसिएशन की ओर से सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है।

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि सिर्फ ट्यूटशन फीस लेनी है। अगर कोई फीस नहीं देता है, ऐसे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई से नहीं रोका जाना है। सरकार के आदेश की वजह से कई अभिभावक स्कूल की फीस जमा नहीं कर रही है।

इसे भी पढ़ेंः Judges Appointment: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वरिष्ठता, योग्यता पर विचार के बाद ही की जाती है जजों की नियुक्ति, अधिवक्ता पर पांच लाख का…

फीस नहीं मिलने की वजह से स्कूल की हालत खराब हो गई है। शिक्षक सहित अन्य स्टॉफ को वेतन देने में परेशानी हो रही है। स्कूल बसों का लोन चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश पारित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना काल में निजी स्कूल वार्षिक शुल्क में 15 फीसदी कम शुल्क वसूल सकते हैं। हालांकि अदालत ने उन्हें किस्तवार फीस जमा करने की छूट प्रदान की है। इसी आधार पर कोर्ट से आदेश पारित करने की मांग की गई है।

लेकिन अदालत ने इसी तरह के मामला खंडपीठ में होने की वजह से इस मामले को भी वहीं पर सुनवाई के लिए भेज दिया है। बता दें कि इस संबंध में झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

Rate this post

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker