Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डा. एसएन पाठक की पीठ में शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद पीठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) से नियुक्ति का ब्योरा मांगा है। पीठ ने जेएसएससी को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन चार हजार अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है, उनके श्रेणी, कट आफ मार्क्स, अनुशंसा और नियुक्ति की तिथि सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा जेएसएससी अपने दावे से संबंधित शपथ पत्र कोर्ट के साथ प्रार्थियों को भी दस नवंबर तक उपलब्ध कराए, ताकि अगली सुनवाई के दौरान सभी पक्ष तैयार होकर आएं। पीठ ने मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की है। प्रार्थियों के इस दावे पर जेएसएससी का कहना है कि इनसे कम अंक लाने वाले उन्हीं 425 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई, जिन्हें पूर्व में हाई कोर्ट से आदेश मिला था। जिला स्तर पर तैयार मेरिट लिस्ट के आधार पर कुछ नियुक्ति की गई है।
इस संबंध में मीना कुमारी एवं अन्य ने याचिका दाखिल कर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के स्टेट मेरिट लिस्ट पर आपत्ति जताई है। प्रार्थियों का दावा है कि उनसे कम अंक पाने वाले को नियुक्ति प्रदान की गई है। वर्ष 2016 में जो हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन निकला था। उसके आलोक में उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। अगर हाई स्कूल शिक्षकों की रिक्तियां बची है तो उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए।