हाई कोर्ट ने कहा- नेता प्रतिपक्ष बनाया तो जल्द करें लोकायुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में लोकायुक्त, सूचना आयुक्त और अन्य रिक्त संवैधानिक पदों पर जल्द नियुक्ति करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो गई है, तो अब इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में विलंब नहीं होना चाहिए।

अदालत ने सरकार को रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए शुरू की गई प्रक्रिया की भी जानकारी शपथपत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले की अब अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर दी है।

लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरूः सरकार

ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति का मामले पर अब सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इस पर प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति होने के बाद भी सूचना आयुक्तों, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग एवं ऐसे ही अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है।

प्रार्थी का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने अदालत को बताया कि पिछले 4 वर्षों से इतने महत्वपूर्ण संस्थान में आयुक्त नहीं है। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया राज्य में लोकायुक्त की नियुक्तिकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनायी है। जल्द ही लोकायुक्त की नियुक्ति कर ली जाएगी। इसके लिए समय चाहिए। इस पर अदालत ने जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

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