high court news

Ranchi: कुख्यात अपराधी गैंगस्टर अमन साहू की चुनाव लड़ने की मंशा को हाईकोर्ट ने की खारिज

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 24 Oct, 2024
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Image 2024 08 08 at 1.49.01 PM
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: 101 से अधिक गंभीर मामलों में वांछित कुख्यात अपराधी अमन साहू को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल चुनाव लड़ने के लिए सजा पर रोक लगाने की आग्रह वाली याचिका को नहीं माना है। हाईकोर्ट ने अमन साहू की सजा पर रूख से संबंधित हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अमन साहू पर 101 से अधिक गंभीर मामले दर्ज है। कहा कि पूर्व विधायक ममता देवी की सजा पर रोक के मामले को इस मामले से भिन्न बताया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट ने अमन साहू की सजा पर रोक के आईए को खारिज कर दिया। वह बड़कागांव से चुनाव मैदान में उतरने को लेकर उनकी ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

See also  Elephants की दुर्दशा को लेकर हाईकोर्ट चिंतित, निरीक्षण के लिए न्याय मित्र की नियुक्ति की


अमन साहू की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि अमन साहू बड़कागांव से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। उनकी सजा पर रोक लगाते हुए उसे चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके लिए रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी के केस का हवाला दिया गया है। अमन साहू को रामगढ़ के एक मामले में छह साल और लातेहार के एक मामले में तीन साल की सजा मिली है। अमन साहू लातेहार के मामले में पूरी सजा काट चुका है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment