Remdesivir Black Marketing: मुख्य आरोपी राजीव सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत
Ranchi: Remdesivir black marketing रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले में मुख्य आरोपी राजीव कुमार सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने राजीव कुमार सिंह की कस्टडी अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा प्रदान कर दी।
अदालत ने इनको दस-दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। राजीव सिंह करीब पांच माह से जेल में बंद है। उसे 28 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। राजीव सिंह ने निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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सुनवाई के दौरान उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार, रोहन मजूमदार और जसविंदर मजूमदार ने अदालत को बताया कि उन्होंने इस मामले में कोई कालाबाजारी नहीं की है। उनके पास से रेमडेसिविर दवा भी बरामद नहीं हुई है। उन्होंने लोगों की मदद के लिए दवा खरीदकर दी है।
इसके अलावा वह पांच माह से जेल में बंद हैं और इस मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने राजीव सिंह की हिरासत अवधि को देखते हुए जमानत प्रदान कर दी।
बता दें कि कोरोना काल में जब रेमडेसिविर को लेकर संकट पैदा हो गया था, तो कालाबाजारी किए जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था और मामले की जांच के लिए एसआइटी का गठन किया है। जिसका नेतृत्व एडीजी अनिल पालटा कर रहे हैं।