प्रोन्नति मामला: अंचल निरीक्षकों को वरीयता के आधार पर अंचलाधिकारी के पद पर दें प्रोन्नति

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में अंचल निरीक्षकों को वरीयता के आधार पर अंचलाधिकारी में पदोन्नति करने का आदेश सरकार को दिया है। इस मामले में अदालत ने पूर्व में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 12 सप्ताह में वरीयता के आधार पर अंचल निरीक्षकों को अंचलाधिकारी के पद पर प्रोन्नत करने का आदेश दिया।

इसको लेकर श्रवण कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान इनके अधिवक्ता सौरव शेखर ने अदालत को बताया था कि राज्य सरकार ने प्रोन्नति के लिए 20 साल की सेवा और एक साल अंचल निरीक्षक के पद पर सेवा देने को आहर्ता तय किया है। जिसके आधार पर 2019 में कई लोगों को प्रोन्नति दी गई। लेकिन इसमे ऐसे लोग भी थे, जो प्रार्थी से कनीय है।

इनको प्रोन्नति देना गलत है। क्योंकि रिलैक्सेशन का लाभ वरीय लोगों को पहले मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। प्रार्थी की दलील को कोर्ट ने भी मानते कहा है कि रिलैक्सेशन का लाभ वरीय लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए सरकार वरीयता के आधार पर अंचल निरीक्षकों को अंचल पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति प्रदान करें।

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