Police Appointment: हाईकोर्ट में बोली सरकार- नियमावली कानूनी रूप से सही
Ranchi: Police Appointment झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में पुलिस कांस्टेबल नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से सरकार की ओर से दाखिल जवाब पर प्रति उत्तर देने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की है।
इसको लेकर प्रार्थी सुनील टुडू सहित 53 याचिकाएं अदालत में दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2014 में पुलिस कांस्टेबल नियुक्ति के लिए बनाई गई नियमावली उचित नहीं है।
पुलिस एक्ट और पुलिस मैनुअल में पहले से ही नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत सरकार को नियमावली बनाने का कोई औचित्य नहीं है।
इसे भी पढ़ेंः CM Residence Demonstration: आजसू के सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित अन्य को राहत
इस पर प्रतिवादियों (चयनित पुलिसकर्मी) की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि अब तक कांस्टेबल नियुक्ति सरकार की ओर से जारी विभिन्न आदेशों के तहत होता था। इसको लेकर कोई नियमावली नहीं थी। इसलिए सरकार की ओर से नियुक्ति नियमावली बनाया जाना कानूनी रूप से सही है। इसलिए प्रार्थियों का नियुक्ति नियमावली को चुनौती देना गलत है। इसपर प्रार्थी की ओर से इनका जवाब देने के लिए अदालत से समय की मांग की गई।