CM Residence Demonstration: आजसू के सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सहित अन्य को राहत

Ranchi: CM Residence Demonstration आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, देवशरण भगत और रामचंद्र सहिस को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सभी को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। अदालत ने सभी को दस-दस हजार रुपये पीड़ित मुआवजा के रूप में जमा करने और 25-25 हजार रुपये निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।

इन लोगों पर सीएम आवास घेराव के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की का आरोप है। इसको लेकर आठ सितंबर को इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आजसू ने पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर छह सितंबर को प्रदर्शन का आयोजन किया था। इस दौरान कई कार्यकर्ता सीएम आवास की ओर बढ़ रहे थे।

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इनको रोकने के लिए पुलिस ने इनपर हल्का बल प्रयोग किया था। इस मामले में निचली अदालत से अग्रिम जमानत को खारिज होने के बाद इन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता अमित सिन्हा ने अदालत को बताया कि आजसू की ओर से किए जाने वाले प्रदर्शन के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति ली गई थी।

सभी लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। सीएम आवास घेराव के दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था। इसके बाद भी इन लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जबकि प्रदर्शन के दौरान करीब डेढ़ हजार से ज्यादा लोग थे। इसलिए इनको अग्रिम जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। अदालत ने सभी की अग्रिम जमानत मंजूर कर लिया। उक्त सभी को दस-दस हजार रुपये पीड़ित मुआवजा कोष में जमा कराना होगा।

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