निजी स्कूल के फीस लेने संबंधी सरकार के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका


रांची। झारखंड के निजी स्कूलों की ओर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार के फीस लेने से संबंधित आदेश को चुनौती दी गई है। इसको लेकर झारखंड अन एडेड स्कूल एसोसिएशन की ओर से निजी स्कूलों से केवल ट्यूशन फीस लेने संबंधी राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सरकार की ओर से फीस संबंधी जारी आदेश को निरस्त करने का आग्रह अदालत से किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के उक्त आदेश के चलते वर्तमान में स्कूलों की आर्थिक हालात खराब हो गई है। कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते निजी स्कूल 17 मार्च से बंद हैं। इसी बीच राज्य सरकार एक आदेश जारी कर निजी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे सिर्फ ट्यूशन फीस लें। उक्त आदेश में बाकी फीस कब तक ली जा सकती है, इसकी समय सीमा भी तय नहीं किया गया है। हालात को देखते हुए स्कूल कब तक खुलेंगे यह भी अभी तय नहीं है।

ऐसे में प्रबंधन स्कूल शिक्षक, कर्मचारी व बस ड्राइवर का वेतन सही बसों का खर्च कहां से वहन करेगी। सीबीएसई व आईसीएससी की मान्यता के दौरान उनकी ओर से कई शर्तों लगाई जाती है, जिन्हें पूरा करने के लिए भवन, लैब सहित अन्य जरूरतों को पूरा करना पड़ता है। स्कूल बंद होने के बाद भी इनके मेंटनेंस पर खर्च होता है। स्कूल की ओर से बसों को खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया गया है, जिसे चुकाना है। इसके चलते स्कूल प्रबंधन की आर्थिक स्थित खराब हो रही है।

फिलहाल पांच माह से शिक्षक ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके बाद भी कई अभिभावकों ने ट्यूशन फीस नहीं दिया है। याचिका में राज्य सरकार के फीस से संबंधित आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। उक्त याचिका वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार व अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने हाई कोर्ट में दाखिल की है।

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