फेसबुक से प्यार, शारीरिक संबंध के बाद शादी से इन्कार, अब जाकर कोर्ट से मिली जमानत

रांची। फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर यौनशोषण करने के आरोपी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यौनशोषण के आरोपी विष्णु कुमार जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अदालत को बताया कि प्राथमिकी दर्ज कराने वाली युवती ने निचली अदालत में अपनी गवाही दर्ज कराई है। इसमें कहा है कि दोनों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बने थे। इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं की गई है। इस मामले में आरोपी करीब डेढ़ साल से जेल में बंद है।

उनकी ओर से अदालत से प्रार्थी को जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई। इसके बाद अदालत ने आरोपी विष्णु को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। 20 दिसंबर 2018 को जमशेदपुर के परशुडीह थाने में एक लड़की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि विष्णु कुमार ने शादी का झांसा देकर उनका यौनशोषण किया है। इस मामले में आरोपी वर्ष 2018 से ही जेल में बंद था।

वर्ष 2015 में फेसबुक के जरिए विष्णु कुमार से दोस्ती हुई। एक दूसरे का नंबर लिया और बातचीत होने लगी। दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे और उनके बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बने। इस दौरान विष्णु कुमार उससे शादी करने की बात कहता रहा, लेकिन जब लड़की ने उसे कोर्ट मैरिज के लिए बुलाया तो उनसे शादी करने से इन्कार कर दिया।

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