व्याख्याता घोटाले के आरोपियों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई जारी

रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में व्याख्याता नियुक्ति मामले में आरोपियों अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई जारी रही। बुधवार को इस मामले में बहस पूरी नहीं हो सकी। इस मामले में गुरुवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। इस दौरान अदातल में 26 अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। गौरतलब है कि मनोज कुमार तिवारी, अमिताभ आरती, प्रदीप कुमार व अन्य की ओर से अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। जेपीएससी की ओर से की गई व्याख्यता घोटाले मामले में सीबीआई ने कुल 69 आभियुक्तों के खिलाफ निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद अभियुक्त हैं।

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में संगीत शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस तरह के मामलों के साथ टैग करते हुए इसकी सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तिथि निर्धारित है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि उनकी संगीत शिक्षा की डिग्री विज्ञापन के अनुरूप है, लेकिन आयोग ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया है।

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इसके आयोग की ओर से संगीत शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा का परिणाम भी जारी नहीं किया जा रहा है। इस पर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि यह नियुक्ति नियोजन नीति से जुड़ी है और हाईकोर्ट के सोनी कुमारी के मामले में दिए आदेश से प्रभावित है। ऐसे में पता करना होगा कि याचिका दाखिल करने वाले अधिसूचित या फिर गैर अधिसूचित जिले से संबंध रखते हैं। इसके बाद अदालत ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।

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