6th JPSC: स्पोर्ट्स कोटे का लाभ नहीं देने के मामले में सरकार से मांगा जवाब

रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में स्पोर्ट्स कोटे के आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई तीन नवंबर को निर्धारित की है। इसको लेकर मोहिनी टोप्पो की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि जेपीएससी की ओर से संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। वे स्पोर्ट्स कोटे से आती हैं और उन्हें इसके तहत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। स्पोर्ट्स कोटे के आरक्षण के लिए संबंधित पास प्रमाण पत्र भी आयोग को दिया था, लेकिन आयोग ने उन्हें उक्त कोटे के आरक्षण का लाभ नहीं दिया है। जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि प्रार्थी का स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र सरकार के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं है, इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

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