लालू को जमानत मिली पर जेल से नहीं निकल पाएंगे

रांची। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद को हाई कोर्ट से जमानत मिल गयी है। हालांकि इस बार भी लालू प्रसाद नवरात्र की पूजा जेल में ही करनी पड़ेगी क्योकि दुमका वाले मामले के उनकी ओर से जमानत दाखिल नहीं की गयी है। अदालत ने आधी सजा के आधार पर लालू को जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने उन्हें दो लाख जुर्माना जमा करने और 50 हजार के दो निजी मुचलका भरने का आदेश दिया है। फिलहाल लालू प्रसाद का इलाज रिम्स के निदेशक बंगले में हो रहा है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल के अनुसार लालू प्रसाद की ओर से चाईबास कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत देने की गुहार लगाई गई थी।

इसे भी पढ़ेंः नाबालिग को जिंदा जलाने पर हाईकोर्ट का कड़ा रूख, कहा हाथरस जैसी घटना सिर्फ यूपी में नहीं, बल्कि झारखंड में भी हो रही

लालू की ओर से दाखिल जमानत याचिका में बढ़ती उम्र, किडनी, हृदय रोग सहित अन्य 16 तरीके की बीमारियों का हवाला दिया गया था। इसे अलावा इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में बिताने के आधार पर अदालत से जमानत देने की गुहार लगाई गई थी। जिसे कोर्ट ने मानते हुए कोर्ट ने जमानत दी है। लालू प्रसाद की ओर से जुलाई में जमानत याचिका दाखिल की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि लालू प्रसाद ने इस मामले में एक भी दिन जेल में नहीं काटी है।

वहीं, देवघर मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है, जो सुनवाई के लिए लंबित है। गौरतलब है कि लालू के खिलाफ झारखंड में पांच मामले चल रहे हैं। चाईबासा मामले में दो, देवघर, दुमका में लालू प्रसाद को सजा मिल चुकी है। वहीं, डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में अभी सुनवाई अभी निचली अदालत में चल रही है। चाईबासा वाले मामले में लालू प्रसाद को पांच साल की सजा मिली है। लालू ने इस मामले में तीस माह जेल।में काट ली है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker