पूर्व मंत्री एनोस एक्का की पेरोल कटौती के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, मांगा जवाब
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का के पेरोल की अवधि में कटौती करने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में सरकार को दस अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में एनोस एक्का ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि उन्हें 31 मई को उन्हें 90 दिनों का पेरोल दिया गया था। इसके बाद वह जेल से बाहर आ गए। इस बीच जेल आईजी ने एक पत्र जारी कर कहा कि उनकी पेरोल की अवधि कम कर दी गई है।
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अब 60 दिनों का ही पेरोल होगा। अवधि में कटौती का निर्णय सरकार ने लिया है। इसलिए वह 60 दिन बाद सरेंडर करें। इस आदेश को एनोस एक्का ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। एनोस की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि जेल आईजी का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आदेश दिया है कि प्रोविजनल बेल और पेरोल पर निकले कैदियों को अगले आदेश तक वापस नहीं बुलाया जाए। लेकिन जेल आईजी ने इस आदेश के खिलाफ आदेश जारी किया है। सुनवाई के बाद अदालत ने जेल आईजी के आदेश पर रोक लगा दी और और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।