वित्त अधिकारी की नियुक्ति मामले में यूनिवर्सिटी व जेपीएससी से मांगा जवाब

रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही विश्वविद्यालय और जेपीएससी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। इसको लेकर निशांत कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि जेपीएससी ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के रूप में विकास कुमार की नियुक्ति की अनुशंसा की है, जो कि गलत है। वे उक्त पद के लिए सभी आहर्ता को पूरी करते हैं। ऐसे में उनके नाम की अनुशंसा भेजी जानी चाहिए। इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि पूरी प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनाई गई है और उसके अनुसार ही विकास कुमार की नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके बाद अदालत ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया।

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