हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने सरकार व जेएसएससी से मांगा जवाब

रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को निर्धारित की गई है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी संजय कुमार की ओर से अदालत को बताया गया कि वे जीव विज्ञान/रसायन विज्ञान के शिक्षक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। लेकिन उन्हें जेएसएससी ने अयोग्य करार दिया है। वहीं, हरिहर कुमार की ओर से कहा गया कि वे हिंदी शिक्षक पद के लिए वह शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। उनकी स्नातक की डिग्री पद के योग्य है और सारी आहर्ता भी पूरी करते हैं। परीक्षा पास करने के बाद जेएसएससी ने प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान उनकी शैक्षणिक योग्यता को अमान्य करार दिया गया, जो नियमानुसार गलत है। इस पर जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि दोनों अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन के शर्तो अनुरूप नहीं है। इसके बाद अदालत ने सरकार व जेएसएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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