हाईकोर्ट ने कहा- परिवहन कर्मियों के मामले में कोर्ट के आदेश के पालन करे सरकार
Ranchi: Jharkhand High Court झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को एकल पीठ के आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार आदेश का अनुपालन कर चार सप्ताह में कोर्ट को जानकारी दे।
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इस मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने अदालत को बताया कि एकल पीठ ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के समायोजित कर्मियों की पूर्व की सेवा को जोड़ते हुए पेंशन का लाभ देने का आदेश दिया था। लेकिन राज्य सरकार ने न तो अब तक पूर्व की सेवा को जोड़ा है और न ही पेंशन का लाभ दिया है।
इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश का चार सप्ताह में अनुपालन किया जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मियों को विभिन्न विभागों में समायोजित किया गया था। झारखंड क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों का भी समायोजन हुआ था, लेकिन पूर्व की सेवा को नहीं जोड़ने पर कर्मियों ने याचिका दाखिल की थी।।