पंजाब सीएम की पत्नी के खाते से पैसे उड़ाने वाले साइबर अपराधी को नहीं मिली जमानत

रांची। झारखंड हाईकोर्ट से पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पत्नी सांसद परनीत कौर के खाते से पैसा उड़ाने के साइबर अपराधी अफसर अली को राहत नहीं मिली है। जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने इसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया कि अफसर अली अंतरराज्यीय साइबर अपराधी है। यह पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर कौन की पत्नी सांसद परनीत कौर के खाते से पैसा उड़ाने के मामले में भी आरोपी रहा है। इसके अलावा कई अन्य चर्चित मामले में भी इसे आरोपी बनाया गया है। इसलिए इसे राहत नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए साइबर अपराधी अफसर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि जामताड़ा का रहने वाले अफसर अली पर साइबर फ्राड के कई मामले दर्ज हैं। निचली अदालत ने अफसर अली की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई थी।

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