high court news

पंजाब सीएम की पत्नी के खाते से पैसे उड़ाने वाले साइबर अपराधी को नहीं मिली जमानत

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांची। झारखंड हाईकोर्ट से पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पत्नी सांसद परनीत कौर के खाते से पैसा उड़ाने के साइबर अपराधी अफसर अली को राहत नहीं मिली है। जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने इसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया कि अफसर अली अंतरराज्यीय साइबर अपराधी है। यह पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर कौन की पत्नी सांसद परनीत कौर के खाते से पैसा उड़ाने के मामले में भी आरोपी रहा है। इसके अलावा कई अन्य चर्चित मामले में भी इसे आरोपी बनाया गया है। इसलिए इसे राहत नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए साइबर अपराधी अफसर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी।

गौरतलब है कि जामताड़ा का रहने वाले अफसर अली पर साइबर फ्राड के कई मामले दर्ज हैं। निचली अदालत ने अफसर अली की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई थी।

इसे भी पढ़ेंः फेसबुक से प्यार, शारीरिक संबंध के बाद शादी से इन्कार, अब जाकर कोर्ट से मिली जमानत

Rate this post

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker