पूर्व मंत्री रणधीर सिंह व नवीन जायसवाल के आवास खाली करने के मामले में 30 सितंबर को फैसला
रांची। झारखंड के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह व विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली करने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले में राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में अदालत 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले रणधीर सिंह व नवीन जायसवाल की ओर से बहस पूरी कर ली गई है।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि प्रार्थी की ओर से यह कहना कि आवास खाली करने के लिए जारी नोटिस में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, यह पूरी तरह से गलत है। नोटिस जारी करने में सभी कानून प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। इसमें कोई गलती नहीं है। इसके अलावा दोनों लोग जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि है। इनके द्वारा इस बात की जिद पर अड़े रहना कि वे जिस आवास में रह रहे हैं। उसमें ही आवंटित किया जाए, यह पूरी तरह गलत है।
जनप्रतिनिधि होने नाते सरकार की ओर से इनको आवास की सुविधा जरूर दी जाएगी है। पिछली सुनवाई के दौरान रणधीर सिंह ओर से अदालत को बताया गया कि उन्हें जो आवास आवंटित किया गया है, उसमें पहले से ही किसी का कब्जा है। वहीं, नवीन जायसवाल की ओर से कहा गया कि तीन बार से विधायक हैं और आवास खाली करने का नोटिस सक्षम पदाधिकारी ने जारी नहीं किया गया है, जो कि कानून सम्मत नहीं है। मंगलवार को बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया और तीस सितंबर को फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की है।
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