high court news

निर्माण कार्य पर रोक लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने कांके सीओ पर लगाया दस हजार का जुर्माना

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 16 Dec, 2020
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Jharkhand High Court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में कांके सीओ के क्षेत्राधिकार को चुनौती देने के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने के सीओ के आदेश को रद कर दिया।

इसके अलावा अदालत ने कांके थाना की उस नोटिस को भी रद किया जिसके चलते निर्माण कार्य पर रोक लगी थी। इस मामले में अदालत ने कांके सीओ पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि सीओ के पास किसी जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है।

See also  संविधान दिवसः झालसा का लांच होगा मोबाइल एप, इसके जरिए मुफ्त में मिलेगी कानूनी सहायता

इसे भी पढ़ेंः सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर सांसद निशिकांत दुबे को लिखने से रोकने की मांग

अगर किसी जमीन का टाइटल सूट लंबित है तो केवल सक्षम न्यायालय ही रोक लगा सकती है, जहां टाइटल सूट लंबित है। ऐसे में सीओ को यह अधिकार नहीं है कि अदालत में टाइटिल सूट लंबित रहने पर किसी तरह के रोक का आदेश पारित कर सकते हैं।

ऐसे में सीओ या थाना को यह अधिकार है कि वह जमीन के टाइटल सूट के मामले में किसी तरह का आदेश स्वयं जारी कर सके। उक्त मामला कांके अंचल के चौड़ी मौजा जुड़ा है।

See also  HC News: 30 साल बाद टूटा रिश्ता! हाईकोर्ट ने दी तलाक की मंजूरी, पत्नी को गुजारा भत्ता 30 लाख

प्रार्थी संदीप खन्ना एवं अन्य ने यहां जमीन खरीदी थी। जब उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया तो कुछ लोगों ने वहां पर उस जमीन पर दावा जताया। कांके सीओ ने अपने स्तर पर निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिये आदेश पारित किया।

रोक लगाने के पीछे सीओ ने कहा कि इस जमीन से संबंधित टाइटल वाद सिविल जज रांची के यहां लंबित है। लेकिन रांची सिविल कोर्ट ने मामले में अभी तक रोक आदेश जारी नहीं किया है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment