पत्नी के निधन पर पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को मिली दो माह की पैरोल

रांची। अलकतरा घोटाले मामले में संयुक्त बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को अंतरिम राहत मिली है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इलियास हुैसन को दो माह के लिए पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में उनके करीबी रिश्तेदार को जमानदार और एक-एक लाख रुपये को दो निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। इलियास हुसैन की पत्नी का दस सितंबर को इंतेकाल हो गया था। मंगलवार को अदालत ने मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था।

सुनवाई के दौरान इलियास हुसैन के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनकी पत्नी का इंतेकाल हो गया है। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। बताया कि उनके रीतिरिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार में चालीस दिनों का समय लगता है। इसको देखते हुए अदालत ने उन्हें दो माह के पैरोल की सुविधा प्रदान की है। इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी। लेकिन इस दौरान मृत्यु प्रमाण पत्र अदालत में दाखिल नहीं होने की वजह से बुधवार के लिए सुनवाई टाल दी गई।

गौरतलब है कि 1.57 करोड़ रुपये के अलकतरा घोटाला मामले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को सीबीआइ की विशेष कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। इसी आदेश के खिलाफ उनकी ओर से हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की गई है। इसमें आधी सजा काटने के आधार पर जमानत की मांग की गई है।

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