डीएसपी के प्रोन्नति के आवेदन पर गृह सचिव को निर्णय लेने का हाईकोर्ट का निर्देश

रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एके द्विवेदी की अदालत में सेवा कन्फर्म करने और प्रोन्नति की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को गृह विभाग के प्रधान सचिव के यहां आवेदन देने का निर्देश दिया। अदालत ने उक्त आवेदन पर गृह सचिव छह सप्ताह में निर्णय लेने को कहा। इसको लेकर सादिक अनवर रिजवी व विकास पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया कि सादिक अनवर रिजवी और विकास पांडेय 2008 बैच के डीएसपी हैं। सादिक अनवर रिजवी अभी एसीबी में डीएसपी पद पर तैनात है।

इनके बैच के ही अरविंद कुमार सिंह व विजय आशीष कुजूर की सेवा को कन्फर्म करते हुए उन्हें प्रोन्नति का लाभ दे दिया गया, जबकि इन दोनों को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला है। इसके अलावा उनके बैच के ही झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी में प्रोन्नति प्रदान कर दी गई है, लेकिन इनके आवेदन पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। इसके बाद अदालत ने दोनों प्रार्थियों को गृह सचिव के यहां आवेदन देने और उक्त आवेदन पर छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने उक्त याचिकाओं को निष्पादित कर दिया।

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