सेना भूमि घोटालाः IAS छवि रंजन को नहीं मिली जमानत, ईडी कोर्ट ने खारिज की याचिका
रांचीः बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन सहित अन्य भू-खंडों की अवैध खरीद-बिक्री मामले में निलंबित आइएएस अधिकारी छवि रंजन को अदालत से राहत नहीं मिली है।
ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने छवि रंजन को राहत देने इन्कार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने शनिवार (पांच अगस्त) को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए छवि रंजन की याचिका खारिज कर दी।
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छवि रंजन को खुद को बताया निर्दोष
इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थी के वकील ने कहा कि प्रार्थी इस मामले में निर्दोष है। उन पर मनी लांड्रिंग का केस नहीं बनता है।
इसका विरोध ईडी के वकील ने कहा कि छवि ही फर्जीवाड़ा कर भूमि खरीद-बिक्री मामले के मुख्य सूत्रधार है। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल की गई थी।
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बता दें कि आइएएस छवि रंजन ने 30 जून को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। वह पांच मई से जेल में हैं।
छवि रंजन ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिसमें कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी में नियमों का पालन नहीं किया गया है। इस पर अभी सुनवाई लंबित है।
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सेना भूमि घोटाला मामले अब तक 10 आरोपितों को ईडी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस मामले की जांच पूरी करते ईडी ने चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है।