पूर्व विधायक अमित महतो की जमानत पर केस डायरी तलब
Ranchi: अपर न्यायायुक्त एसएम शहजाद की अदालत में विधानसभा घेराव मामले में जेल में बंद पूर्व विधायक सह खातियानी पार्टी के नेता अमित महतो की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में पुलिस से केस डायरी तलब की। जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
सीजेएम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अमित महतो ने न्यायायुक्त की अदालत में चार अगस्त को याचिका दाखिल की है।
पूर्व में खारिज हो चुकी है अमित महतो की जमानत
सीजेएम कोर्ट ने 17 जुलाई को जमानत देने से इनकार किया था। अमित महतो सोनाहातू सीओ के साथ मारपीट में सजायाफ्ता एवं विधानसभा धेराव मामले में 27 जून को सरेंडर किया था।
पिछले साल विधानसभा घेराव कार्यक्रम के बाद धुर्वा थाना में अमित महतो समेत अन्य के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालेने, बिना अनुमति सड़क जाम करने समेत कई आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मनी लांड्रिंग में फरार दाहू यादव के पिता पर आरोप गठित
एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का मनी लांड्रिंग के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा के फरार सहयोगी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव के पिता पशुपति यादव पर आरोप तय कर दिया गया।
ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई हुई। अदालत ने उसके ऊपर लगे आरोप के बारे में पूछा।
अदालत ने पूछा आप पर अपने बेटे दाहू यादव की अवैध कमाई को खपाने का आरोप है। यह कमाई अवैध खनन से होता था। इस पर आरोपी ने कहा कि यह गलत आरोप है। मामले में निर्दोष है।
इसके बाद अदालत ने आरोप गठित किया। साथ ही मामले में ईडी को सबूत पेश करने का निर्देश दिया। इसके लिए अदालत ने 21 अगस्त की तिथि निर्धारित की है। वह 22 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है। इसी मामले में पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश व बच्चू यादव जेल में है।